मध्यप्रदेश

MP Board of Secondary Education: अब 13 साल की उम्र में भी होंगे नौवीं कक्षा में नामांकन

MP Board of Secondary Education: उज्जवल प्रदेश, भोपाल. नौवीं कक्षा के नामांकन में उम्र के बंधन में माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिम) के विद्यार्थियों को छूट दे दी गई है। मप्र स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। यह नियम सिर्फ सत्र 2023-24 के लिए मान्य होंगे। अब 31 दिसंबर 2010 के बाद के जन्म लेने वाले विद्यार्थियों का नौवीं में नामांकन हो सकेगा।

पहली में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु पांच वर्ष

दरअसल, मप्र स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पहली में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु पांच वर्ष की है। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा भी हर साल जारी निर्देशों में पांच वर्ष की न्यूतनम आयु के विद्यार्थियों को पहली कक्षा में प्रवेश देने के लिए सत्र की शुरुआत में निर्देश जारी करता है।

इसके अनुसार माशिमं भी नौवीं के नामांकन में न्यूनतम आयु 13 साल (पांच प्लस आठ) की है, लेकिन कई विद्यार्थी सरकारी स्कूलों में आठवीं तक निरंतर पढ़ते हुए वर्तमान में 12 साल उम्र तक के भी है। वर्तमान में माशिमं में नौवीं कक्षा में नामांकन का कार्य चल रहा है, जिसमें 31 दिसंबर 2010 के बाद के जन्म लेने वाले विद्यार्थियों का नौवीं में नामांकन नहीं हो रहा था। इससे कई विद्यार्थियों का अभी तक नामांकन नहीं हो पाया है। राज्य शासन ने उम्र के बंधन में शिथिलता प्रदान कर दी है।

ऐसे हो रही थी गड़बड़ी

मप्र स्कूल शिक्षा विभाग प्रारंभिक कक्षा के नाम पर बच्चों को तीन से पांच साल की उम्र में आंगनबाड़ी में प्रवेश दिलाता है। इसके बाद विद्यार्थी न्यूनतम पांच से सात साल की उम्र में पहली कक्षा में प्रवेश लेते हैं। आठवीं पास करने के बाद विद्यार्थियों की उम्र 13 साल होना चाहिए, लेकिन राज्य शिक्षा केंद्र ने पहली में न्यूनतम आयु पांच वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों के प्रवेश भी ले लिए।

इससे आठवीं तक निरंतर पढ़ते हुए इस साल कई विद्यार्थियों की उम्र 12 साल के आसपास है। अब इन विद्यार्थियों का नौवीं में नामांकन होना है। नौवीं में 13 साल से कम उम्र के विद्यार्थियों का मंडल में नामांकन नहीं हो पा रहा था। इसे देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने इस सत्र में उम्र के बंधन में छूट दे दी है।

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